
नाबालिग लड़की को शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर, अपहरण कर दुष्कर्म कर दिल्ली ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
💥 सिटी कोतवाली जशपुर में आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 164/2021 धारा 363, 366, 376 भा.द.वि. एवं 4 पॉक्सो एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध।
➡️ घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जशपुर निवासी प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.07.2021 को थाना सिटी कोतवाली जशपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिग लड़की उम्र 17 वर्ष 07 माह प्रातः 10 बजे लगभग किसी काम से दरबारी टोली जशपुर की ओर जा रही हूं कहकर घर से निकली जो वापस घर नहीं आई। प्रार्थी अपनी पुत्री का पता-तलाश कर रहा था, उसी दौरान उसकी पुत्री की सहेली उसे 11 बजे पुलिस लाईन पेट्रोल पंप के पास घर जाने के लिये छोड़ना बताई थी। अपहृता का पता-तलाश किया गया कोई पता नहीं चला। प्रार्थी की रिपोर्ट पर धारा 363 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
➡️ प्रकरण की विवेचना दौरान पीड़िता एवं संदेही का मोबाईल नंबर को ट्रेस करने पर दिल्ली में लोकेशन मिलने पर तत्काल टीम गठित कर टीम को दिल्ली रवाना किया गया। मोबाईल टॉवर लोकेशन के आधार पर पीड़िता की बरामदगी ग्राम चिल्ला अरमापुरा मयूरबिहार-1 पूर्वी दिल्ली से किया गया। पीड़िता ने अपने कथन में बताई कि दिल्ली के रोनक वाल्मिकी के द्वारा जशपुर से शादी करने का झांसा देकर भगाकर पटना ले जाकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और अपने किराया का मकान मयूरबिहार-1 पूर्वी दिल्ली में रखना बताई। प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध धारा 366, 376 भा.द.वि. एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4 जोड़ी गई। प्रकरण के आरोपी रोनक वाल्मिकी उम्र 19 वर्ष निवासी चिल्ला अरमापुरा मयूरबिहार-1, पूर्वी दिल्ली के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से दिनांक 14.08.2021 के प्रातः 08 बजे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना देने के पश्चात् ट्रांजिट रिमांण्ड माननीय न्यायालय से प्राप्त कर जशपुर लाकर आज दिनांक 16.08.2021 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
➡️ प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में निरी. लक्ष्मण सिंह धुर्वे, स.उ.नि. केरकेट्टा, आर. आनंद खाखा, आर. महेशवर राम भगत, म.आर. कमली पैंकरा एवं सायबर सेल से स.उ.नि. नसरूद्दीन अंसारी, आर. 699 अनिल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।